झमाझम खबरेंट्रेंडिंगप्रदेशरायपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,इतने दिन में नियुक्ति पत्र ज़ारी करने का आदेश….?

छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,इतने दिन में नियुक्ति पत्र ज़ारी करने का आदेश….?

बिलासपुर/बताते चलें कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एसआई की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है।

जिसमें हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को 90 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेडिकल मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।

बिलासपुर हाई कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन निकाला था। जिसके तहत प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती किया जाना था। विज्ञापन में जिक्र किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होगी। इसके बाद मई 2023 में मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इसमें प्लाटून कमांडर और दूसरे पदों को मिलाकर 370 महिलाओं उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इसके बाद मेरिट सूची से वंचित उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इन याचिकाओं में भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए थे। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट में महिलाओं को शामिल करना गलत है। महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पूरी पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाए।

Back to top button
error: Content is protected !!